बैकुन्ठपुर कोरिया। जिला कोरिया के बैकुंठपुर क्षेत्र में दो युवकों की मौत के बाद उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार, पुलिस अधीक्षक कोरिया की प्रतिवेदन के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। प्रतिवेदन में बताया गया कि 16 जून की रात ग्राम नोगई में पुराने विवाद को लेकर हुए विवाद के दौरान लल्ला सिंह उर्फ भरत सिंह और उसके साथियों पर हमला किया गया। घटना में लल्ला सिंह उर्फ भरत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल नागेन्द्र सिंह एवं विवेक सिंह को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान विवेक सिंह की भी मृत्यु हो गई।
घटना के बाद मृतकों के परिजनों एवं समर्थकों में आक्रोश व्याप्त है। कानून-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने महलपारा बैकुंठपुर, ग्राम नोगई तथा भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह की कटगोड़ी स्थित केशर प्लॉट एरिया के आसपास प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है।
आदेश के तहत चिन्हित क्षेत्र के 300 मीटर दायरे में किसी भी व्यक्ति, राजनीतिक दल, कर्मचारी संघ अथवा अन्य संगठन को जुलूस, धरना-प्रदर्शन, सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं दिया गया है। साथ ही बंदूक, रायफल, पिस्टल, भाला, बल्लम, बर्छा, लाठी सहित किसी भी प्रकार के घातक हथियार एवं विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है। आपत्तिजनक नारेबाजी और पोस्टर वितरण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
हालांकि यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं किया गया है, जिन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हथियार या लाठी रखने की आवश्यकता होती है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है।
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