राष्ट्रीय लोक अदालत में रिकॉर्ड निराकरण, 18,548 प्रकरणों का हुआ समाधान, आपसी समझौते से 75 लाख से अधिक राशि का सेटलमेंट


जिला कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने न्यायिक प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 09 मई 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में हजारों मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया गया, जिससे आम लोगों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिली।
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश पारीक के नेतृत्व में किया गया। सिविल न्यायालय बैकुण्ठपुर एवं मनेन्द्रगढ़ के लिए कुल 14 खण्डपीठों का गठन किया गया था। इन खण्डपीठों में न्यायालयों में लंबित 3577 प्रकरणों को सुनवाई एवं समझौते के लिए रखा गया, जिनमें से 3159 मामलों का आपसी राजीनामे के आधार पर सफल निराकरण किया गया। इन मामलों में कुल 52 लाख 77 हजार 410 रुपये की राशि का सेटलमेंट हुआ।

लोक अदालत में केवल न्यायालयीन प्रकरण ही नहीं, बल्कि राजस्व न्यायालयों से जुड़े मामलों का भी बड़े पैमाने पर निराकरण किया गया। कलेक्टर, एसडीएम एवं तहसीलदार स्तर पर विशेष खण्डपीठों का गठन किया गया। राजस्व न्यायालय बैकुण्ठपुर में 9 तथा जिला एमसीबी में 20 खण्डपीठों के माध्यम से कुल 15,356 राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया। इससे वर्षों से लंबित कई विवादों का समाधान संभव हो सका।
इसके अतिरिक्त बैंक, नगरपालिका, टेलीफोन तथा राजस्व विभाग से संबंधित 18,379 प्रीलिटिगेशन प्रकरण भी लोक अदालत में रखे गए। इनमें से 15,389 मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया गया। लोक अदालत के माध्यम से लोगों को कम समय और कम खर्च में न्याय मिलने से नागरिकों में संतोष का माहौल देखने को मिला।
पूरे आयोजन के दौरान जिला बैकुण्ठपुर-कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में कुल 21,956 प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 18,548 मामलों का सफल निराकरण हुआ। इन मामलों में कुल 75 लाख 03 हजार 821 रुपये की राशि का सेटलमेंट कराया गया, जो इस आयोजन की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

इस संबंध में जानकारी अमृता दिनेश मिश्रा, न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैकुण्ठपुर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई।

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