मोटरसाइकिल से शराब बेचने निकले दो आरोपी आबकारी के हत्थे चढ़े, 8.34 लीटर शराब जब्त, कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई तेज, दोनों आरोपियों को न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल

जिला कोरिया। जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री के खिलाफ कलेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव के निर्देश पर आबकारी विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में आबकारी विभाग की टीम ने मोटरसाइकिल से अवैध रूप से शराब बेचने जा रहे दो युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 8.34 लीटर शराब एवं मोटरसाइकिल जब्त की है।

जिला आबकारी अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए सहायक आबकारी अधिकारी को सूचना मिली कि आनी गांव में मोटरसाइकिल से अवैध शराब बिक्री के लिए लाई जा रही है। सूचना मिलते ही आबकारी टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (क्रमांक CG-16-CD-1640) पर सवार दो युवकों को रोककर तलाशी ली।

तलाशी के दौरान एक थैले से 12 बोतल ट्रक बीयर और 8 पीएम व्हिस्की के तीन पाव बरामद हुए। जब्त शराब की कुल मात्रा 8.34 लीटर पाई गई। शराब का अवैध परिवहन छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अजमानती अपराध होने पर मौके से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेश (30 वर्ष), पिता हरिचंद, निवासी रनई तथा मनोज (22 वर्ष), पिता राजेश्वर, निवासी बंजी, चौकी बसदेई के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अलग-अलग शराब दुकानों से शराब खरीदकर आनी गांव में बेचने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही आबकारी टीम ने उन्हें पकड़ लिया।

दोनों आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैकुंठपुर के न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं जब्त मोटरसाइकिल के राजसात किए जाने की कार्रवाई के लिए अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

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