मध्यप्रदेश से शराब तस्करी पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 11 आरोपियों पर केस दर्ज, डुभापानी में छापे में विदेशी शराब जब्त


जिला कोरिया। जिले में अवैध शराब निर्माण, बिक्री और तस्करी के खिलाफ आबकारी विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। मध्यप्रदेश से लाई जा रही अवैध शराब के मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है।

यह कार्रवाई सचिव आबकारी श्रीमती आर. शंगीता एवं कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशों पर की गई। जिला आबकारी अधिकारी श्री रमेश कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में विशेष अभियान चलाकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में दबिश दी गई।

डुभापानी में छापा, 22 पाव अंग्रेजी शराब जब्त

कंट्रोल रूम को मिली मुखबिर सूचना के आधार पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती सपना सिन्हा के नेतृत्व में ग्राम डुभापानी में छापामार कार्रवाई की गई। यहां 150 रुपये में गोवा व्हिस्की बेचे जाने की सूचना पर टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी मानती पति मेवालाल के कब्जे से 22 पाव अंग्रेजी शराब जब्त की। आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

कई क्षेत्रों में एक साथ दबिश, 10 और आरोपी पकड़े गए
आबकारी टीम ने ग्राम सलका, पोड़ी-बचरा, चिरमी, सोनहत सहित अन्य क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 10 और आरोपियों को अवैध शराब तस्करी और बिक्री करते हुए पकड़ा। सभी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

कड़े कानून का प्रावधान, विभाग ने दी चेतावनी

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ में 5 लीटर से अधिक शराब का अवैध भंडारण या बिक्री करना दंडनीय अपराध है। इसके तहत 1 से 3 वर्ष तक की सजा और 25 हजार से 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। वहीं दोबारा अपराध करने पर 2 वर्ष तक की सजा और 50 हजार से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

अभियान रहेगा जारी, नहीं बख्शे जाएंगे आरोपी

जिला प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध शराब के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

इस कार्रवाई से जिले में अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है और प्रशासन की सख्ती का स्पष्ट संदेश गया है।

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