जिला कोरिया। होली पर्व के मद्देनज़र अवैध शराब निर्माण, बिक्री और तस्करी पर सख्ती बरतते हुए आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ शासन की आबकारी सचिव श्रीमती आर. संगीता एवं कलेक्टर कोरिया श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश पर जिले में लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
जिला आबकारी अधिकारी श्री रमेश कुमार के मार्गदर्शन में प्राप्त सूचना के आधार पर ग्राम अमरपुर ढोड़ीबहरा निवासी हरिचरण पिता रामसिंह के कब्जे से 39 पाव (7.02 लीटर) मध्य प्रदेश निर्मित गोवा व्हिस्की जब्त की गई। आरोपी होली के अवसर पर 4680 रुपये कीमत की शराब को 6000 रुपये में बेचने के उद्देश्य से अमरपुर लाया था।
आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2), 36 एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे जिला न्यायालय बैकुण्ठपुर में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायाधीश ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया।
कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती सपना सिन्हा, आबकारी उप निरीक्षक रामसनेही यादव, मुख्य आरक्षक बबुआ राम, किशुन राम, आरक्षक नरेन्द्र राजवाड़े, हेमंत राजवाड़े एवं नगर सैनिक इंद्रकुमारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में संचालित शराब दुकानों में उपलब्ध ब्रांड, स्टॉक और विक्रय दर की जानकारी मोबाइल के प्ले स्टोर से “मनपसंद” ऐप डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। इसके माध्यम से राज्य की सभी देशी-विदेशी मदिरा के बोतल, अद्धी एवं पाव की दरें और विवरण उपलब्ध हैं। मदिरा दुकानों से संबंधित शिकायत या अवैध शराब की सूचना टोल फ्री नंबर 14405 एवं मोबाइल नंबर 9424102102 पर व्हाट्सएप के माध्यम से दी जा सकती है।
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