सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेशों पर चरचा पुलिस का बड़ा एक्शन, दुसरी बार अवैध डीजे पर पिकअप वाहन सहित साउंड सिस्टम जब्त


चरचा कालरी / जिला कोरिया। देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेशों के पालन में जिले में तेज ध्वनि, अवैध डीजे और ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अब कठोर अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक श्री रवि कुमार कुर्रे के निर्देश पर, उप पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी श्री प्रमोद पाण्डेय के नेतृत्व में चरचा थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु विशेष अभियान चलाया गया।

इसी अभियान के तहत दिनांक 11 जनवरी 2026 को थाना चरचा पुलिस को सूचना मिली कि फुलपुर ऑक्सीजन पार्क के पास एक सफेद रंग के पिकअप वाहन में अत्यधिक तेज आवाज में डीजे साउंड सिस्टम बजाया जा रहा है, जिससे आसपास के रहवासी, विद्यार्थी, बुजुर्ग और आम नागरिक गंभीर रूप से परेशान हो रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची।
मौके पर देखा गया कि पिकअप वाहन क्रमांक CG16 CF 3362 में भारी-भरकम हाई-पावर डीजे साउंड सिस्टम लोड कर सार्वजनिक स्थान पर बिना किसी वैध अनुमति के धड़ल्ले से बजाया जा रहा था। पुलिस द्वारा डीजे संचालक से वैध परमिट मांगा गया, किंतु वह कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस जारी कर आवश्यक कार्रवाई की।

परमिट के अभाव में डीजे संचालन को छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15 का गंभीर उल्लंघन मानते हुए पुलिस ने डीजे साउंड सिस्टम सहित पूरा पिकअप वाहन मौके पर ही जब्त कर लिया और आरोपी के विरुद्ध विधिसम्मत प्रकरण दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई।
गौरतलब है कि इससे पूर्व भी थाना चरचा की इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई में एक डीजे वाहन को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा राज्यसात राज्य शासन के अधीन किए जाने का आदेश दिया जा चुका है। इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय और प्रशासन दोनों ही अवैध डीजे और ध्वनि प्रदूषण के मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं हैं।

पुलिस ने साफ शब्दों में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेशों का कड़ाई से पालन करते हुए जिले में अवैध डीजे, तेज आवाज, रात्रिकालीन शोर और शांति भंग करने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें, बिना अनुमति डीजे या साउंड सिस्टम का उपयोग न करें और क्षेत्र में शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ