सार्वजनिक स्थलों पर जन्मदिन, उत्सव मनाने और वाहनों पर स्टंट करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही, उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रशासन हुआ सक्रिय, नगरीय निकाय चला रहे जनजागरूकता अभियान




जिला कोरिया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सख्त निर्देशों के बाद अब जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के जन्मदिन समारोह, उत्सव आयोजन या वाहनों पर स्टंट करने जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने ऐसे कृत्यों को सार्वजनिक व्यवस्था और यातायात के लिए बाधक बताते हुए कड़ी निगरानी शुरू कर दी है।
उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि सड़कों, चौक-चौराहों या सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार के निजी आयोजनों को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए। न्यायालय ने कहा था कि सार्वजनिक स्थल आम जनता की सुविधा और यातायात व्यवस्था के लिए होते हैं, न कि व्यक्तिगत समारोहों या उत्सवों के आयोजन के लिए।

मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश

न्यायालय के आदेश के पालन में राज्य शासन के मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि किसी भी प्रकार की सार्वजनिक असुविधा या दुर्घटना की आशंका को देखते हुए सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर जन्मदिन मनाना, केक काटना, पटाखे चलाना, या वाहनों पर स्टंट करना प्रतिबंधित रहेगा।

मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि यदि कोई व्यक्ति या समूह इस आदेश का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल दंडात्मक कार्यवाही की जाए। साथ ही, ऐसे आयोजनों में शामिल वाहनों को भी जब्त किया जा सकता है और चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने दिखाई तत्परता

कोरिया जिला प्रशासन ने इस आदेश के पालन में तुरंत सक्रियता दिखाई है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से जिले के सभी नगरीय निकायों, थानों और ट्रैफिक विभाग को निर्देशित किया है कि वे इस प्रकार की गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखें।

नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों एवं ट्रैफिक पुलिस की टीमें अब शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर नियमित रूप से गश्त कर रही हैं। यदि किसी को सार्वजनिक स्थान पर वाहन से स्टंट करते या जन्मदिन का आयोजन करते पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

जनजागरूकता अभियान भी शुरू

प्रशासन ने आम जनता को इस संबंध में जागरूक करने के लिए अभियान भी शुरू कर दिया है। नगर पालिकाओं द्वारा माइकिंग, पंपलेट वितरण, पोस्टर चस्पा करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

लोगों से अपील की जा रही है कि वे सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार के आयोजन न करें, क्योंकि इससे न केवल यातायात बाधित होता है बल्कि कई बार दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसके अतिरिक्त, रात में तेज आवाज़ में संगीत बजाना या आतिशबाज़ी करना भी अन्य नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनता है।

यातायात एवं सार्वजनिक व्यवस्था पर असर

पिछले कुछ समय से देखा गया है कि विशेष रूप से युवाओं में वाहनों पर स्टंट करने और सार्वजनिक सड़कों पर जन्मदिन मनाने का चलन तेजी से बढ़ा है। कई बार ये गतिविधियां ट्रैफिक जाम, दुर्घटना या विवाद की स्थिति भी पैदा करती हैं। ऐसे में न्यायालय और प्रशासन ने मिलकर इस पर रोक लगाने का निर्णय लिया है ताकि शहर की शांति और व्यवस्था बनी रहे।

प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि वे अपने निजी आयोजन घरों, सामुदायिक भवनों या निजी परिसरों में ही करें। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, सड़कों पर भीड़ लगाने या स्टंट करने जैसी गतिविधियों से दूर रहें।

प्रशासन ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर न केवल चालान काटा जाएगा, बल्कि आवश्यकतानुसार मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी भी की जा सकती है।

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