अवैध मदिरा विक्रेता को भेजा गया जेल, आबकारी विभाग की कार्रवाई में 6 लीटर हाथभट्टी शराब जप्त



जिला कोरिया। कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी के निर्देश पर जिले में अवैध शराब निर्माण, बिक्री और तस्करी के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिला आबकारी अधिकारी श्री रमेश कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग की टीम ने ग्राम सागरपुर (थाना बैकुंठपुर) में दबिश देकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में आरोपी जीवन राम पिता रामेश्वर राम के कब्जे से 6 लीटर हाथभट्टी अवैध शराब बरामद की गई। जब्त शराब को कब्जे में लेकर आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।आरोपी को न्यायालय में पेश किए जाने पर माननीय न्यायाधीश द्वारा उसे 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया गया।

कार्रवाई में टीम का रहा योगदान

इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती सपना सिन्हा, मुख्य आरक्षक श्री बबुआ राम, किशुन राम, आरक्षक नरेन्द्र राजवाड़े, हेमंत राजवाड़े तथा नगर सैनिक रोमा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिले में माह अक्टूबर तक आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत 07 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं, जिनमें कुल 50.95 लीटर शराब की जप्ती की गई है।

नागरिकों के लिए जागरूकता ऐप उपलब्ध

जिला आबकारी अधिकारी श्री रमेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य शासन द्वारा ‘सेवा सुविधा ऐप’ लॉन्च किया गया है, जिससे मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारी पारिश्रमिक, ड्यूटी सूचना और शिकायतों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

वहीं, आम नागरिकों के लिए ‘मनपसंद ऐप’ के माध्यम से राज्य की सभी देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों में उपलब्ध ब्रांड, बोतल, अद्धी और पाव के मूल्य एवं स्टॉक की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

उन्होंने बताया कि अवैध शराब की बिक्री या अन्य शिकायतों के लिए नागरिक टोल फ्री नंबर 14405 अथवा मोबाइल नंबर 9424102102 पर व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दे सकते हैं।

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