चरचा जिला कोरिया। चरचा ईस्ट खदान में लगभग 450 मीटर तांबे के बिजली के केबल की चोरी के बहुचर्चित मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रवि कुमार पिता रामप्रसाद अगरिया, उम्र 19 वर्ष, निवासी चेरहापारा, चरचा के रूप में हुई है। न्यायालय ने उसे 26 नवंबर 2025 तक न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजने के आदेश दिए हैं।
यह था पूरा मामला
चरचा ईस्ट खदान में 14 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 11 से 12 बजे के बीच 56 लेवल पम्प के पास रखे लगभग 450 मीटर तांबे के केबल को अज्ञात चोरों ने कटर मशीन से काटकर ले भागे थे। प्रार्थी धरम नारायण राजवाड़े, जो उस समय ड्यूटी पर थे, ने इसकी रिपोर्ट थाना चरचा में दर्ज कराई थी। चोरी गए केबल की कीमत लगभग 70 से 80 हजार रुपए आंकी गई थी।
विवेचना में सामने आए कई नाम
विवेचना के दौरान पुलिस ने मुखबिर सूचना के आधार पर सबसे पहले संदेही मंगल उर्फ गोलू को पूछताछ हेतु तलब किया। पूछताछ में उसने चोरी की घटना में शामिल अपने साथियों के नाम उजागर किए, जिनमें मोहित बसोर, अयोध्या बसोर, पुरुषोत्तम उर्फ गोला, समीर बसोर, राम कुमार बसोर, बलजीत बसोर, कवीरा बसोर, शमशेर बसोर, विजय बसोर, सुनील पनिका, सुरेश पनिका, सुमन पनिका सहित कई अन्य लोग शामिल थे।
इन आरोपियों से पूछताछ में घटना में उपयोग की गई टांगी, डंडा सहित अन्य सामग्री भी जब्त की गई। कई आरोपी पहले ही गिरफ्तार होकर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजे जा चुके हैं।
रवि कुमार के पास से 10 मीटर केबल बरामद
अन्य आरोपियों के मेमोरेण्डम के आधार पर पुलिस ने रवि कुमार को पकड़ा। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि चोरी किए गए तांबे के केबल में से लगभग 10 मीटर केबल (35-40 किलोग्राम वजन) उसने चेरहापारा स्थित नाले में छिपाकर रखा था। पुलिस ने मौके से केबल सहित काटने और छीलने के उपकरण बरामद कर जब्त किया।
न्यायालय ने भेजा जेल
अपराध साबित होने पर पुलिस ने आरोपी रवि कुमार को 23 नवंबर की दोपहर गिरफ्तार कर उसके परिजनों को सूचना दी। मामला अजमानतीय होने से थाना पुलिस ने आज उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहाँ से उसे 26 नवंबर तक न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया गया।
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