अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई, 7 वाहन जप्त, मालिकों पर प्रकरण दर्ज – खनि अधिकारी



जिला कोरिया। शासन के निर्देशों का पालन करते हुए जिले में अवैध खनन गतिविधियों पर रोक लगाने प्रशासन द्वारा लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। खनि अधिकारी श्री भूषण कुमार पटेल के नेतृत्व में खनि अमले द्वारा 11 नवंबर 2025 से 19 नवंबर 2025 तक बैकुंठपुर एवं पटना तहसील क्षेत्र में संयुक्त निरीक्षण अभियान संचालित किया गया। इस दौरान बिना वैध पारपत्र के खनिजों का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते पाए जाने पर कुल 7 वाहनों को मौके पर जप्त किया गया।
जप्त वाहनों को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु चरचा थाना एवं पटना थाना में रखा गया है। प्रत्येक वाहन में अवैध रेत, गिट्टी, मिट्टी और मुरुम का उत्खनन अथवा परिवहन किया जा रहा था। वाहन मालिकों और चालकों के खिलाफ नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की गई है।
जप्त किए गए वाहन एवं आरोप

 1. सीजी 30 टी CG 1913 (जेसीबी व ट्रैक्टर) मालिक  मोहम्मद तारिक चालक राकेश आरोप मुरुम का अवैध उत्खनन, 2. सीजी 16 एमएम 9971 (मिनी ट्रक) मालिक मनोज कुशवाहा चालक नाधिक अवैध रेत परिवहन, 3. सीजी 16 बीसी 7721 (मिनी ट्रक) मालिक दयानंद कुर्रे चालक संजय सिंह अवैध गिट्टी परिवहन, 4. सीजी 16 बीडी 1207 (मिनी ट्रक) मालिक मुकेश कुमार साहू चालक प्रेमचंद अवैध गिट्टी परिवहन, 5. सीजी 29 जे 3301 (जेसीबी) मालिक काशी साहू चालक राजकुमार अवैध मिट्टी उत्खनन,6. सीजी 16 बीडी 0817 (जेसीबी) मालिक  रामकृपाल साहू चालक विनोद मिट्टी का अवैध उत्खनन, 7. सीजी 16 बीसी 0478 (स्वराज ट्रैक्टर) मालिक दीपक कुमार चालक राकेश पांडे आरोप अवैध रेत परिवहन

कानूनी कार्रवाई

खनि अधिकारी ने बताया कि उपरोक्त वाहन मालिकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। साथ ही खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 के नियम 21 से 23(ख) के अंतर्गत अर्थदंड की राशि राजस्व विभाग के खनिज मद में जमा कराई जाएगी।

अभियान आगे भी रहेगा जारी

खनि अधिकारी श्री भूषण कुमार पटेल ने स्पष्ट किया कि कलेक्टर महोदया के कड़े निर्देश हैं कि जिले में किसी भी प्रकार का अवैध उत्खनन, परिवहन या भंडारण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में भी लगातार की जाएगी।

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